Bulandshahrउत्तराखंड
मास्क न लगाना व शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर घूमना पड़ सकता है महंगा
पांच सौ रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक भरना पड़ा सकता है जुर्माना
जहाँगीराबाद : कोरोना महामारी के कारण लागू किये गए महामारी अधिनियम का उलंघ्घन करने वाले लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकलने वाले, मास्क न पहनने वाले व वाहन पर नियत सवारी से ज्यादा बैठाने वालों पर पुलिस जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करेगी। कोतवाली प्रभारी विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन 4.0 के तहत आमजन लापरवाही न बरतें इसके लिए ऐसे सभी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी जो महामारी अधिनियम का उलंघ्घन करते पाए जाएंगे। मास्क न लगाने वाले व्यक्ति से 500 रुपए, वाहन पर नियत संख्या से ज्यादा सवारी बैठाने पर 1000 रुपए व सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के समय में घर से बाहर घूमने वाले लोगों से भी 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा एक बार जुर्माना वसूलने के बाद फिर से नियमों का उलंघ्घन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट
नितिन सोनी (बुलंदशहर)