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उत्तर प्रदेश

Lockdown in UP: जानें आज रात से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Lockdown in UP: जानें आज रात से नोएडा और गाजियाबाद में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नोएडा. कोविड-19) महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे यूपी (UP) में एक बार फिर शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown in UP) लागू किया गया है. दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले की तरह सील रहेंगे. जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनका आईडी कार्ड देखकर पुलिस नोएडा और गाजियाबाद में एंट्री की इजाजत देगी. खासकर नोएडा की बात करें तो गौतमबुद्धनगर जिला प्रसाशन द्वारा जारी पास या फिर Covid-19 पास जिनके पास होगा उन्हें ही नोएडा में आने की इजाजत होगी.

गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एल वाई के मुताबिक, ‘इस लॉकडाउन के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में सभी कार्यालय और समस्त शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं, हेल्थ सर्विस पहले की तरह जारी रहेंगे. इन सेवाओं से जुड़े लोग पहले की तरह काम करते रहेंगे. कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.’

किन-किन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन का कहना है कि ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा. रेल से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगी. उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नही होगा. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

राष्ट्रीय और राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पहले की तरह खुले रहेंगे. 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई, सैनेटिजाइशन और स्वच्छ पेय जल के लिए अभियान चलाया जाएगा. लिहाजा, इनसे जुड़े लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इससे जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे. बारिश के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एईएस और अन्य बीमारियों के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं. इन बीमारियों के साथ Covid19 बीमारी का प्रभाव काफी भयानक हो सकते है. डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एईएस और अन्य बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन जरूरी कदम उठाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक कारखाने पहले की तरह खुले रहेंगे, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा. शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले कारखानों को छोड़कर बाकी सब बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आईडी कार्ड ही उनका पास माना जाएगा.

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