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अपराधउत्तर प्रदेश

यूपी- SC-ST एक्ट केस वापस लेने के लिए मांगे 10 लाख, नहीं दिए तो पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जलाया

यूपी- SC-ST एक्ट केस वापस लेने के लिए मांगे 10 लाख, नहीं दिए तो पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जलाया

आगरा: आगरा के ताजगंज क्षेत्र की पुष्पांजलि ईको सिटी कॉलोनी में 11 अक्तूबर की शाम सेवानिवृत्त फौजी की पत्नी संगीता को जिंदा जलाए जाने के मामले में मुख्य आरोपी दंपति भरत खरे और सुनीता खरे के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. मामले में शुरुआती तौर पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है. लोगों का आक्रोश और मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी दंपति सहित चार नामजद और 10-12 अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

क्या है मामला
आगरा की पुष्पांजलि ईको सिटी कॉलोनी में सेना से सेवानिवृत्त अनिल कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं. पिछले दिनों अनिल के बेटे आयुष का पड़ोसी भरत खरे के बेटे बिट्टू से झगड़ा हो गया था. इस मामले में विवाद के बाद भरत खरे ने सात अक्टूबर को ताजगंज थाने में अनिल और संगीता के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया.

मामले में समझौते के लिए रविवार को भरत खरे और अनिल पक्ष के लोगों के बीच कालोनी में पंचायत हुई थी. अनिल द्वारा थाना ताजगंज में दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाए हैं कि पंचायत में समझौते के एवज में दस लाख रुपए की मांग की गई और उनकी पत्नी संगीता से पैर छूकर माफी मांगने की बात कही गई, जिस पर संगीता अपने घर चली गई.

मिट्टी का तेल छिड़क कर लगा दी आग
अनिल ने आरोप लगाए हैं कि भरत खरे और उनकी पत्नी सुनीता, दीपक, सोनू सहित दस-बारह लोग संगीता के पीछे गए और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. आग में बुरी तरह झुलसी संगीता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई.

महिला को जलाने के आरोप पर मंगलवार को एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने कहा कि चार नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. भरत खरे और सुनीता खरे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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