Bulandshahr
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10 वर्ष कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10 वर्ष कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
बुलंदशहर:- प्राप्त समाचार के अनुसार अभियुक्त सचिन उर्फ शैलेश पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना रामघाट, बुलन्दशहर द्वारा 4 दिसंबर 2013 को 14 वर्षीय नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी ,
जिसके सम्बन्ध में थाना रामघाट पर मुअसं- 104/2013 धारा 376एबी,504,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सचिन उर्फ शैलेश को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।
उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/ नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.11.2021 को मा0 न्यायालय, एडीजे पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सचिन उर्फ शैलेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास व 21हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सह संपादक संजय गोयल