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बढ़ेगी लड़कियों की शादी की उम्र, जाने कितनी होगी उम्र

लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने को इसी सत्र में बिल!

भारत सरकार बेटियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने बुधवार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। सूत्रों ने बताया कि संशोधन के लिए संसद के अभी चल रहे शीतकालीन सत्र में सरकार इस विधेयक को ला सकती है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए कई समुदायों से इसकी मांग करेगी। फिलहाल बेटियों की शादी करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है जबकि लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक साल पहले आह्वान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार बेटियों की शादी के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए इसके लिए विचार कर रही है। इसको लेकर समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व में चार सदस्यीय टास्क फोर्स ने पिछले साल दिसंबर में पीएमओ, महिला और बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।

सिफारिशों के बारे में जेटली ने कहा था कि दो मुख्य कारण हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जेटली ने कहा अगर हम हर क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो हम शादी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह एक बहुत ही अजीब बात है कि लड़की 18 साल की उम्र में शादी के लिए फिट हो सकती है, जो कि उसके कॉलेज जाने के अवसर को कम कर देती है। जबकि दूसरी तरफ पुरुष के पास खुद को तैयार करने और 21 साल तक कमाने का अवसर है। लेकिन आजकल जब लड़कियां इतना कुछ करने में सक्षम हैं। जबकि उनकी शादी का मुख्य कारण यह है कि वे परिवार में कमाने वाली मेंबर नहीं हैं।’ उन्होंने कहा कि हमें उन्हें कमाने का पुरुषों के बराबर मौका देना चाहिए। वह 18 साल की उम्र में बराबर नहीं बन सकतीं।

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