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नोएडा- 14 फरवरी तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 15 से लगेगा जुर्माना, जानें कितना है जुर्माना

नोएडा. पेट्स जिसमे कुत्ते -बिल्ली शामिल हैं का नोएडा अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन कर रही है. सोसाइटी और कालोनियों में कैम्प लगाकर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं. अथॉरिटी के अफसरों के मुताबिक 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा. उसके बाद 15 फरवरी से पेट्स का रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मालिकों का चालान काटा जाएगा. एक हजार रुपये तक का चालान हो सकता है. नोएडा को स्मार्ट बनाने और बड़ती डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अथॉरिटी ने यह कदम उठाया है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होंगे. वहीं सड़क पर घूमने वाले जानवरों का चालान काटा जाएगा. सड़क पर घूमने वालीं गाय और सांड को गौशाला भेजा जाएगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद पेट्स को नोएडा अथॉरिटी लगाएगी वैक्सीन

गौरतलब रहे नोएडा में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी नस्ल के कुत्ते-बिल्ली पाले जाते हैं. नोएडा अथॉरिटी ने कुत्ते-बिल्ली दूसरे पेट्स के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए 2021, नवंबर में अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोएडा पेट्स रजिस्ट्रेशन एप लांच किया था. यह एप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

एप की मदद से कोई भी पेट्स लवर घर बैठे ही पेट्स का रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसके लिए अथॉरिटी ने 500 रुपये फीस रखी है. यह फीस एक साल के लिए होगी. रजिस्ट्रेशन कराने और फीस देने के बाद अथॉरिटी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह हर एक रजिस्डर्ट पेट्स को एंटी रैबीज का टीका लगवाए.

 पेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं यह दस्तावेज

नोएडा अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर हुसाना परवीन की मानें तो सोसाइटी और कालोनी में पैट रजिस्ट्रेशन के लिए कैम्प लगाया जाएगा. कैम्प में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले पैट लवर को एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, पैट मालिक के दो फोटो और पैट के वैक्सीनेशन का कार्ड लेकर आना होगा.

इसके साथ ही फीस के रूप में 500 रुपये भी जमा कराने होंगे. हुसाना का कहना है कि इस कैम्प का मकसद पैट की जानकारी इकट्ठा करना, उनके वैक्सीनेशन की डिटेल जमा करना और किस-किस ब्रीड के पैट नोएडा की सोसाइटी और कालोनियों में पल रहे हैं यह डाटा जमा करना है.

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