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उत्तर प्रदेशउत्तराखंड

जितेंद्र नारायण त्यागी (वसीम रिजवी) को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली जमानत संतों ने किया जोरदार स्वागत

उत्तराखंड: हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त नियमित जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट ने त्यागी को स्वास्थ्य आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। यह अवधि पूरी होने के बाद 29 अगस्त को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए त्यागी को 5 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण करने को कहा था, इसके बाद त्यागी ने 2 सितंबर को हरिद्वार की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। रोशनाबाद जेल में बंद उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने पर त्यागी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी समेत कई संत हरिद्वार जिला कारागार पहुंचे थे।

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