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नगर निकाय

निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी आज फिर सुनवाई

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अब बुधवार तक रोक लगा दी है, साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया कि बुधवार तक बीते 5 दिसंबर को जारी अंतरिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत अंतिम आदेश जारी न करें, कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी )को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया,

पहले कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूरी जानकारी भी मांगी थी मंगलवार को सुनवाई के समय सरकार की तरफ से जवाब पेश करने को 1 दिन का वक्त देने का आग्रह किया गया जिसे कोर्ट ने प्रदान करते हुए पहले लगाई अंतरिम रोक को बुधवार तक बढ़ा दिया और अगली सुनवाई 14 दिसंबर को नियत की है,

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी समाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे की जनहित याचिका पर दिया इसमें स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दे उठाए गए

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