लखनऊ: प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अंतिम सुनवाई जारी है बुधवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को नियत की है इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बृहस्पतिवार तक के लिए बढ़ा दी है, सरकार की ओर से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है ,इस पर याचियों के वकीलों ने प्रति उत्तर भी दाखिल कर दिए हैं ,हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी,
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे व अन्य की जनहित याचिका पर दिया, बुधवार 2:45 से शुरू हुई बहस के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है