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नगर निकाय

निकाय चुनाव बिना आरक्षण चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए मिले तीन माह

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है ,साथ ही राज्य सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है,

मुख्य न्यायाधीश( सीजीआई ) जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, पीठ ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर 5 सदस्यीय यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और उससे 6 महीने में रिपोर्ट मांगी है पीठ ने इसे ज्यादा बताते हुए आयोग को रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का वक्त दिया ,इससे पहले हाई कोर्ट में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया था

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