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Delhi Mayor Election Live: शैली ओबेरॉय जीतीं, मेयर चुनाव की गिनती हुई पूरी

कैंडिडेट शैली ओबेरॉय जीतीं, मेयर चुनाव की गिनती हुई पूरी, BJP को मिली हार

दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं. आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली जोबेरॉय को मेयर पद के चुनाव में भारी मत से जीत मिली है. वहीं भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 116 वोट मिले है. जबकि आप की उम्मीदवार को 150 वोट मिले हैं.

बता दे कि वोटिंग प्रक्रिया करीब दो घंटे से अधिक समय तक चलती रही. हालांकि पीठासीन अधिकारी की तरफ से डेढ़ घंटे का समय दिया गया था, मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया. वहीं कांग्रेस के 9 पार्षदों ने बोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, सांसदों को पहले वोट डालने की अनुमति दी गई थी. इसके बाद विधायकों ने वोट डाला और फिर 241 पार्षदों ने वोट डाला.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव कराया गया. इससे पूर्व तीन बार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था. आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो रहा है. हालांकि इस चुनाव काग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया है. सदन के बाहर आज भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक शामिल हैं.

 

नगरपालिका चुनावों के एक महीने बाद, सदन पहली बार 6 जनवरी को बुलाया गया था. हालांकि भाजपा और आप के सदस्यों के हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया था. 24 जनवरी और 6 फरवरी को होने वाली दूसरी और तीसरी बैठक भी स्थगित कर दी गई. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं. वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाया गया है.

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी. शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के ‘चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.

न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते.

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