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नगर निकाय

आयोग ने निकायवार 20 से 27 फ़ीसदी आरक्षण की सिफारिश की

आयोग ने 1995 के बाद हुए निकाय चुनाव के परिणामों को मनाया है आधार

सिफारिश के आधार आरक्षण का प्रतिशत तय करेगा नगर विकास विभाग

लखनऊ :निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकाय वार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर 20 से 27% आरक्षण की सिफारिश की है इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया है

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27% की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की प्रतिशत की सिफारिश की है, नगर विकास विभाग इस संदर्भ में स्थितियों का आंकलन करके आरक्षण का प्रतिशत तय करेगा सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में रखकर वहां से चुनाव करवाने की अनुमति मिलने के बाद आरक्षण का प्रतिशत तय करने और आरक्षित सीटों का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके अलावा आयोग की रिपोर्ट में कई जगह पर एक जैसी ही सीमा रहते हुए भी ओबीसी आबादी की गणना दो बार अलग-अलग करने की बात कही गई है बता दें कि आयोग की रिपोर्ट ने कई बिंदुओं पर खामियां गिनाई गई हैं और नए सिरे से शुरू होने वाले चुनाव प्रक्रिया में इसे दूर करने का सुझाव दिया गया है

महापौर अध्यक्ष और पार्षदों की सीटों में बदलाव संभव

सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक नियमों की कसौटी पर आरक्षण को कसा गया तो, कई नगर निगमों के महापौर कई नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की अधिकांश सीटों के आरक्षण बदल जाएंगे आयोग ने पाया कि आरक्षण में , चक्रानुक्रम प्रणाली का ठीक से पालन न किए जाने से तमाम सीटों में को लगातार कई चुनावों में एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किया जा रहा है ओबीसी की आबादी की गणना के लिए भी जो रैपिट सर्वे शुरू हुए हैं उनकी आंकड़ों में समानता नहीं है

नगर विकास विभाग के स्तर पर आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल करने के साथ ही बताई गई खामियों को दूर करने पर काम शुरू कर दिया गया है विभाग इसके लिए आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है विभाग का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आने से पहले सभी खामियों को दूर कर लिया जाए ताकि वहां से अनुमति मिलते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सके

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