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उत्तर प्रदेशग्रेटर नोएडा

यूपीसीडा साइट सी सूरजपुर:सौ बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी और कोई अनुमति नहीं

राजेश बैरागी( वरिष्ठ पत्रकार)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिसूचित क्षेत्र में एक वर्ष से बसाई जा रही एक अवैध कॉलोनी त्रिलोकपुरम आजकल चर्चा में है। लगभग सौ बीघा भूमि पर आवासीय भूखण्ड, दुकानें और डूप्लेक्स भवन तक बनाए जा रहे हैं।

यूपीसीडा साइट सी सूरजपुर क्षेत्र औद्योगिक है। यहां वर्षों पहले यूपीसीडा ने गांव गुलिस्तान पुर की भूमि का औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अधिग्रहण किया था। यहीं पर एक व्यापारी की लगभग सौ बीघा खरीदी हुई भूमि भी थी। व्यापारी द्वारा यूपीसीडा की अधिग्रहण प्रक्रिया की खामियों का लाभ उठाकर अदालत से अपनी इस भूमि का अधिग्रहण रद्द करा लिया गया। हालांकि अभी भी यह भूमि अधिसूचित है। अधिग्रहण रद्द होने के पश्चात व्यापारी और उसके निकट संबंधी द्वारा इस भूमि पर एक विशाल कॉलोनी बसाई जा रही है। इसमें आवासीय भूखण्ड, दुकानें और डूप्लेक्स भवन तक शामिल हैं। कॉलोनी विकसित करने के लिए व्यापारी द्वारा यूपीसीडा अथवा किसी भी प्राधिकरण या शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है।

बताया गया है कि चोर दरवाजे से इस कॉलोनी को वैधानिक रूप देने के लिए जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर से एक औपचारिक नक्शा पास कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए जिला पंचायत कार्यालय में अधिकारियों की सांठगांठ से एक फाइल चलाई जा रही है जबकि जिला पंचायत को किसी भी प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नक्शा पास करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पूरे प्रकरण से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने यूपीसीडा के क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट तलब की है

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