Bulandshahr
डी एस ओ अभय प्रताप सिंह हुए बहाल
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शासन का आदेश पलटा जांच अधिकारी मार्कण्डेय शाही की जांच पर उठाए सवाल
औरंगाबाद (बुलंदशहर ) लगभग तीन माह निलंबित रहने के पश्चात डी एस ओ अभय प्रताप सिंह का निलंबन रद्द करके हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभय प्रताप सिंह को पुनः बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने डी एस ओ प्रकरण की पुनः जांच कराये जाने के भी आदेश पारित किए हैं। शासन ने जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभय प्रताप सिंह को निलंबित किया था हाईकोर्ट ने उस जांच और जांच प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि नियमानुसार एवं वैध जांच प्रक्रिया अपनाये जाने पर ही संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी मार्कण्डेय शाही को भी शक के दायरे में ले लिया है और निलंबित डी एस ओ को बहाल कर दिया है।
रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल