उत्तर प्रदेश
6 लाख बिजली चोरों को राहत जुर्माने में मिलेगी 65 फ़ीसदी छूट
ऊर्जा मंत्री ने शुरू की योजना, 30 नवंबर तक उठा सकते हैं लाभ
वापस हो जाएगा तहसील का वसूली नोटिस
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है, जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वह परेशान न हो बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वे पंजीकरण कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा ,बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फ़ीसदी और बाद में 25 फीसदी की रकम जमा करनी होगी,
लखनऊ: राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकडे गए लोगों को सहूलियत दी है उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भरकर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं ,
हालांकि छूट का फायदा तभी मिलेगा जब वह 30 नंबर तक अपने , क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे, प्रदेश भर में करीब 6 लाख उपभोक्ता बिजली चोरी , करते पकड़े गए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एक मुफ्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया, उन्होंने कैंट उप केंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा, उन्होंने इंजीनियरों कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी हैं उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं,