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उत्तर प्रदेश

उन्नाव गैंगरेप: आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी दिल्ली की स्पेशल कोर्ट

उन्नाव गैंगरेप: आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी दिल्ली की स्पेशल कोर्ट

नई दिल्ली. उन्नाव गैंगरेप के मामले में दिल्ली की एक अदालत 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. इस मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वह मामले में अपना फैसला 16 दिसम्बर को सुनाएंगे.

बता दें कि, उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए हैं.

दिल्ली की एक अदालत दर्ज कर चुकी है पीड़िता के चाचा का बयान

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित उन्नाव रेप केस की पीड़िता के चाचा का बयान 28 अगस्त 2019 को दर्ज किया था. बयान की रिकॉर्डिंग अधूरी रही जो फिर 2 सितंबर 2019 को होनी थी. पीड़िता के चाचा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के एक जेल से लाकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है. उन्हें 19 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

जानबूझकर आरोपियों के रूप में नहीं लिया सेंगर और उनके भाई का नाम
इससे पहले 10 अगस्त को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के वकील ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सीबीआई ने ‘जानबूझकर’ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई का नाम आरोपियों के रूप में नहीं लिया.

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