Bulandshahr
पराली जलाने वालों पर लगेगा अर्थ दण्ड पुनरावृत्ति पर जुर्माना व जेल दोनों
पराली दहन पर प्रशासन सख्त एस डी एम सदर ने ली ग्राम प्रधानों की बैठक
औरंगाबाद (बुलंदशहर ) प्रदूषण से आम आदमी को बचाने के लिए शासन प्रशासन पराली जलाने को अपराध घोषित कर इन घटनाओं की रोकथाम में जुटा हुआ है। इसी क्रम में एस डी एम सदर रेनू सिंह ने मंगलवार को ब्लाक मुख्यालय लखावटी में ब्लाक के ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की।
बैठक में एसडीएम सदर ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों को अपने अपने गांव में पराली जलाये जाने की घटनाओं पर रोक थाम लगाने में सहयोग करना है। गांवों में मुनादी करवा कर किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए सचेत किया जाये।
उन्होंने बताया कि शासन ने दो एकड़ जमीन वाले पराली जलाने वालों पर 2500रु,दो से पांच एकड़ जमीन वालों पर 5000रू तथा इससे उपर ज़मीन वालों पर पराली जलाये जाने पर 15000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। पुनरावृत्ति किये जाने वाले किसानों को जुर्माना और कारावास दोनों भुगतना पड़ेगा।
बैठक में मौजूद कृषि अधिकारियों ने पराली पर कैमिकल का स्प्रे कर कंपोस्ट खाद बनाने अथवा पराली को अस्थाई गौशाला में भेजने के भी निर्देश दिए जहां पराली से कंपोस्ट खाद बनाने के इंतजाम किए गए हैं।
बैठक में थाना प्रभारी राजपाल तौमर,ए डी ओ महेश चंद्र, ग्राम प्रधान संगठन ब्लाक अध्यक्ष अमरपाल लोहिया, ग्राम सचिव राजवीर सिंह अंकित सैनी विभोर मलिक जयंत कुमार सहित 35ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल