नगर निकाय
निकाय चुनाव -ओबीसी आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
सरकार की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल
नई दिल्ली: स्थानीय शहरी निकाय चुनावों पर अधिसूचना को रद्द करने और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने यह आदेश 27 दिसंबर को जारी किया था ,
प्रदेश सरकार ने विशेष अनुमति याचिका( एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट 5 दिसंबर को जारी इसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है इसमें शहरी निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था, सरकार ने अपील में कहा है कि ओबीसी सर्वाधिक रूप से संरक्षित वर्ग है और हाईकोर्ट ने मसौदा अधिसूचना को रद्द कर गलती की है सरकार ने बुधवार को निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्ययी आयोग गठित किया है