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बड़ी खबर! अब आ गए ट्रैक्टर्स के लिए नए नियम

बड़ी खबर! अब आ गए ट्रैक्टर्स के लिए नए नियम, अक्टूबर 2021 से होंगे लागू

नई दिल्ली. सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समयसीमा अगले साल तक बढ़ा दी है. यह क्रमशः अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गयी है. पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सोमवार को एक बयान में कहा, मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें ट्रैक्टरों (टीआरईएम स्टेज- IV) के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तिथि को इस वर्ष अक्टूबर से हटाकर अगले वर्ष अक्टूबर कर दिया गया है. आपको बता दें कि नए नियमों से ट्रैक्टर मालिक पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नए नियम ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए है.

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ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को मिली छूट- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था. बयान में कहा गया है कि निर्माण उपकरण वाहनों के लिए इन मानदंडों को लागू करने पर छह माह की छूट देते हुए इसे एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है.

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उन्होंने कहा, ये संशोधन, अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंड (जो बीएस के मानदंड से परिचालित है) तथा कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए प्रदूषण मानकों के बीच भ्रम से बचाने का भी प्रयास करता है.

संशोधन में कृषि मशीनरी (कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं.

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