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आपके कार्ड पेमेंट में नहीं होगी धोखाधड़ी, रिजर्व बैंक ने जारी किए नियम

आपके कार्ड पेमेंट में नहीं होगी धोखाधड़ी, रिजर्व बैंक ने PSO की आउटसोर्सिंग के जारी किए नियम

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं। इसके पीछे मकसद जोखिम को कम करना और सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखना है। नयी रूपरेखा के तहत पीएसओ मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन तथा निर्णय लेने संबंधी कामकाज मसलन केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है।

इसके अलावा किसी पीएसओ को अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए सावधानी से आकलन करना होगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीएसओ द्वारा किसी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उसकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। न ही उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी कम होगी। अंतत: वे ही आउटसोर्स की गई गतिविधि के लिए जिम्मेदार होंगे।

इंडियन बैंक ने आईआईटी-बंबई से करार किया

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को विशिष्ट रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रिप्रिन्योशिप (साइन), आईआईटी-बंबई के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया है। यह पहल बैंक की ‘इंड स्प्रिंग बोर्ड फॉर फाइनेंसिंग स्टार्ट-अप्स’ योजना का हिस्सा है। इसका मकसद एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप्स को सशक्त करना है। इसके तहत उन्हें बैंक की ओर से वित्तीय सहयोग तथा साइन, आईआईटी बंबई द्वारा इनक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक ने बयान में कहा कि वह स्टार्ट-अप्स को मशीनरी, उपकरण की खरीद या कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगा।

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