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अपराध

रेप- 5 साल की मासूम को केवल 39 दिनों में मिला इंसाफ

रेप- 5 साल की मासूम को केवल 39 दिनों में मिला इंसाफ

छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वंदना दीपक देवांगन ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से रेप के मामले में 39 दिनों में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं पीड़िता के पुनर्वास व फ्री शिक्षा की भी अनुशंसा की गई है.

यहां का है मामला

घटना दो जुलाई 2021 की है. घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही पांच साल की बच्ची को आरोपी महेश चरगट निवासी ग्राम मरमा बजना पारा त्रिकुंडा बिस्किट और टॉफी का लालच देकर पास के जंगल में ले गया. यहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. बच्ची रोई तो आरोपी ने उसे 10 रुपये और दिए और वहां से भाग गया. इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया था.

पीड़ित बच्ची के लिए शिक्षा की व्यवस्था

मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वंदना दीपक देवांगन ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत आजीवन कारावास एवं 5 हजार जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत जीवन पर्यंत सश्रम कारावास सहित 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही बच्ची के शारीरिक, मानसिक एवं पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए तथा उसके परिवार की सुरक्षा के साथ-साथ बच्ची के 5 से 18 वर्ष तक नि:शुल्क अच्छी शिक्षा हेतु अनुशंसा की गई है.

39 दिन में मिली सजा

वहीं महज 39 दिनों में आरोपी के सलाखों के पीछे पहुंचने और बच्ची को न्याय मिलने से परिवार में खुश है. अधिवक्ता विपिन बिहार सिंह ने बताया कि यह जिले में नहीं बल्कि पूरे संभाग का पहला मामला है जिसमें आरोपी को इतने कम समय में सजा सुनाई गई है.

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