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नगर निकाय

ओबीसी को देंगे आरक्षण : शर्मा

लखनऊ:नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने फैसले के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव के संबंध में और ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई श्रीप जिस पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट की प्रवित्रया को पूरा करेंगी। इस संबंध में आयोग गठित किया जाएगा। इसकी देखरेख में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए अपील की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं मांग की गई थी कि निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा देंगे करा लिया जाए, इसके आधार पर आदेश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गई अनंतिम अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।

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