नगर निकाय
निकाय चुनाव :मेयर और अध्यक्ष की सीटों का अब नए सिरे से होगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश: आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा संशोधन में निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर करने का प्रावधान शामिल किया जाएगा ऐसा होने पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की थी उत्तर प्रदेश में इसके बाद वर्ष 2012 और 2017 में पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही चुनाव हुए थे, अब ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था को अधिनियम में शामिल करने की तैयारी चल रही है इसके लागू होने पर इस साल चुनाव के लिए नगर विकास विभाग द्वारा जारी दोनों आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा
इस वर्ष होने वाले चुनाव के लिए , सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी तय करते हुए सीटों का आरक्षण किया जाएगा जिससे भविष्य में होने वाले चुनावों को इसके आधार पर ही कराया जाए
उधर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वे करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है जल्द ही यह रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी तय की जाएगी आरक्षण करने से पहले नगर विकास विभाग आयोग की रिपोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया है सूत्रों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी व जानकारी देते हुए चुनाव की अनुमति मांगेगी