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नगर निकाय

निकायों में प्रशासक नियुक्त करने की दी अनुमति

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जिस नगर निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है पर उन्हें अहम नितिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा,

हाईकोर्ट ने इन निकायों में डीएम समेत तीन सदस्यीय समिति का गठन करने को कहा था , राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में अलीगढ़, मथुरा – वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज के मेयर की सीट को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था इसके अलावा 200 पालिका  परिषदों में अध्यक्ष के 54 सीट और 545 नगर पंचायतों में 147 अध्यक्ष के पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे

3 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया इस मामले में 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी

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